एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, यनी अब 17 मई तक के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन इस दौरान सभी कुछ बंद नहीं रहेगा। कुछ शर्तों के साथ कुछ संस्थान और सेवाओं को खोलने की अनुमति दी गई है। इसको लेकर जिलों को रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। आइये जानते हैं कि 4 मई से किस जोन में किस चीज को छूट है और क्या बंद रहेगा।
- रेड जोन के अंदर और बाहर के रिहाइशी इलाकों में साइकिल-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
- 17 मई तक शॉपिंग मॉल, पब्स, सिनेमा घर, धार्मिक स्थल, जिम, पार्क आदि भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
- 17 मई तक एक जिले से दूसरे जिले में जाने की फिलहाल कोई परमिशन नहीं मिलेगी।
- 65 साल से ऊपर की आयु के लोगों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना होगा।
- सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित रहेगा।
- लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन वर्जित है।
- सशर्त शराब, पान, तंबाकू की बिक्री हो सकेगी लेकिन इन दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
- फोर व्हीलर में ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर अधिकतम 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। इसके अलावा बाइक पर कोई भी अतिरिक्त सवारी नहीं बैठाई जा सकेगी।
- ग्रीन जोन में 50 फीसदी क्षमता तक बसे चलेगी जबकि ऑरेंज जोन में कैब और निजी वाहन की इजाजत होगी।
- ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल एक ड्राइवर और एक यात्री की अनुमति दी जाएगी।
रेड जोन में इनके लिए होगी अनुमति
- रेड जोन के सारे उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए परमिशन रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्ठे आदि अभी चालू रहेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल के अलावा अन्य सारी दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही यहां कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी।
- बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट जैसी गतिविधियां इस दौरान जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी संचालन का काम भी जारी रहेगा।
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी आदि सेवाएं इस दौरान चालू रहेंगी।
ऑरेंज जोन में इन्हें मिली है परमिशन
- प्राइवेट कार एवं कैब में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर अधिकतम दो ही लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति को अनुमति नहीं होगी।
- किसी जिले के अंदर आनाजाना कर सकेंगे।
ग्रीन जोन में दी गई है यह छूट
- शराब, पान-गुटखा आदि वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी लेकिन इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा।
- डिपो से 50 प्रतिशत बसों के संचालन में छूट दी गई है लेकिन एक बस में 50 फीसदी यात्री को ही बैठने की अनुमति दी गई है।
- कोई कार्यक्रम आयोजित करने से पहले स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी होगी
- सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति जरूरी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा।