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    आज से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, यहां देखें पूरी लिस्ट

    May 4, 2020

    आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। लॉकडाउन का यह तीसरा चरण 17 मई तक लागू रहेगा। इस चरण में लॉकडाउन 2 के मुकाबले कुछ ज्यादा ढील दी गई है। आइये जानते हैं कि देश में आज से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।

    कहां रहेगी ढील और कहां सख्ती

    पुलिसए शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए आवश्यक हॉस्पिलिटी सेवाओं को छोड़कर अन्य हॉस्पिलिटी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे

    क्या-क्या रहेगा बंद

    देश को रेड,ऑरेंज व ग्रीन जोन में बांटा गया है। सभी जोन में हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन बंद रहेंगे।

    बुजुर्ग और बच्चे बाहर न निकलें

    सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन्स में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अतिआवश्यक काम या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे।

    ये चीजें खुलेंगी

    • रेड जोन जिलों में कंटेनमेंट एरिया के बाहर लोगों का आवागमन केवल उन गतिविधियों के लिए जिनकी अनुमति हो सकेगा। चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन लोगों की ही अनुमति होगी।
    • ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिले के भीतर और जिले से बाहर बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इन क्षेत्रों में कैब में अधिकतम तीन लोगों को जाने और एक जिले से दूसरे जिले में जाना केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा, जिनकी अनुमति होगी।
    • ऑरेंज जोन में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र, अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा और निर्माता, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाईयां, जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयों को छूट मिलेगी।
    • ग्रीन जोन में कृषि संबंधित कार्य, दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्पलेक्स ( मॉल नहीं), इलेक्ट्रिकल-इलेकिट्रक्स की दुकानें, मार्केट कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थापित दुकानें। ऑटो सेवा संचालित हो सकेंगी।
    • वे गतिविधियां जो सभी जोन में प्रतिबंधित है, उनको छोड़कर ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी।
    • ग्रीन जोन में नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगए निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र के साथ अति आवश्यक वस्तुओं के निर्माण शुरू हो सकेंगे।
    • ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी और बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।