New Delhi. अनलॉक 4 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. ये दिशा निर्देश 30 सितंबर तक प्रभावी होंगे. सबसे बड़ी बात ये है कि देशभर में बहाल करने को हरी झंडी मिल चुकी है.
#UNLOCK4 All activities, except the following, shall be permitted outside containment zones: (i) Cinema halls, swimming pools, entertainment parks, theatres (excluding open-air theatre) and similar places. (ii) International air travel of passengers, except as permitted by MHA. https://t.co/029QQHOnNx
— ANI (@ANI) August 29, 2020
गृह मंत्रालय द्वारी जारी निर्देश के अनुसार, 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनें देशभर में चलने लगेंगी. गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 22 मार्च से ही मेट्रो सेवाएं बंद हैं.
निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी
As per #Unlock4 guidelines, Delhi Metro will resume its services for public from September 7 in a calibrated manner. Further details on the Metro functioning and its usage by the general public will be shared once the detailed SOP on Metros is issued: Delhi Metro Rail Corporation https://t.co/TB1aevteYu
— ANI (@ANI) August 29, 2020
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान, MHA द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य मंडली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी.