New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं एवं 12वीं की रद्द परीक्षाओं के लिए आंतरिक आकलन के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करने की योजना के बोर्ड के मसौदे को शुक्रवार को मंजूर कर लिया।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीबीएसई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ के कल के आदेश के अनुरूप नई अधिसूचना का मसौदा पेश किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।
I am thankful to the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble PM Shri @narendramodi ji, and Hon'ble HM of India @AmitShah ji for accepting our proposal of not holding the #CBSE examinations of class XII from 1st July to 15th July.@cbseindia29
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) June 26, 2020
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं को रद्द करने और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सीबीएसई के आदेश का नियमन नई अधिसूचना के तहत किया जाएगा।
Students and parents here is the notification to be issued by #CBSE: pic.twitter.com/n8LzaxrzZA
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) June 26, 2020
मेहता ने न्यायालय को बताया कि सीबीएसई एक घंटे के भीतर ही नई अधिसूचना जारी करेगा, क्योंकि विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन (आईसीएसई) ने एक सप्ताह के भीतर नई अधिसूचना जारी करने की बात की।