कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू है। 31 मई को लॉकडाउन 4.0 ( Lockdown 4.0 ) की अवधी भी समाप्त हो रही है और एक मई से देश को अनलॉक किया जा रहा है यानी कि देश लॉकडाउन से मुक्त किया जा रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि इस दौरान किन-किन नियमों का पालन करना होगा।
फेस कवर
गृह मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान सभी को फेस कवर करना जरूरी होगा। पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि लोग घर में बने मास्क या गमछे का प्रयोग करें।
सोशल डिस्टैंसिंग
लोगों को एक दूसरे के बीच 6 फीट यानी करीब दो गज की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
मास गैदरिंग पर रोक
गृह मंत्रालय ने मास गैदरिंग पर पहले की ही तरह प्रतिबंधों को जारी रखा है। ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना और समारोह करना अलाउ नहीं होगा। शादी के लिए 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है वहीं अंतिम यात्रा में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना
केंद्र ने गाइडलाइंस में कहा है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
शराब, पान, मसाला, गुटखा, तंबाकू
इन पदार्थों का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
वर्क फ्रॉम होम
गृह मंत्रालय ने कहा है कि जितना हो सके कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए और अभी कार्यालयों में ज्यादा लोगों को इकट्ठा न किया जाए।
रोटेशन सिस्टम
कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और अन्य स्थानों पर रोटेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्क्रीनिंग ऐंड हाइजीन
किसी भी कॉमन एरिया में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
सैनिटाइजेशन
जहां ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं वहां रेग्युलर सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। डोर हैंडल को भी सैनिटाइज करना होगा। शिफ्ट के बीच में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा।
कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टैंसिंग
कार्यस्थलों पर आपस में सोशल डिस्टैंलिंग और शिफ्ट के बीच में गैप रखने के निर्देश हैं। शिफ्ट और लंच ब्रेक के बीच में भी समय होना चाहिए।