8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्त्रां और होटलों को खोल दिए जाएंगे. इस बाबत स्वास्थ्य विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. गौरतलब है कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी दिशा-निर्देशों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉलों, रेस्त्रां और होटल खोलने की अनुमति दी थी। अनलॉक-1 के तहत 8 जून से इन स्थलों को खोलने का ऐलान किया जा चुका है।
जारी गाइडलाइन के अनुसार, मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वाले सभी लोगों को को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा, इसके अलावे सभी को फेस मास्क लगाना होगा. साथ ही दूसरे लोगों से कम से कम 6 फीट की दूरी बरतनी होगी. इसके अलावे उन्हीं लोगों के प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया जाएगा. आइये जानते हैं क्या है गाइडलाइन..
धर्म स्थलों के लिए गाइडलाइन
- धर्मस्थलों में प्रवेश से पहले सभी श्रद्धालुओं को हाथ-पांव धोने होंगे.
- धर्मस्थलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करने और श्रद्धालुओं को घर से चटाई या कपड़ा लाने का सुझाव दिया गया है.
- मूर्तियों और धर्म ग्रथों को छूने की अनुमति नहीं होगी.
- प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव करने पर मना ही है.
- धर्मस्थलों में गीत-संगीत तो बजेंगे लेकिन भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे.
Persons above 65 years of age, persons with comorbidities, pregnant women, children below the age of 10 years are advised to stay at home: Ministry of Health and Family Welfare #Unlock1 https://t.co/gTVTn4S5Jm
— ANI (@ANI) June 4, 2020
शॉपिग मॉल के लिए
- शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके.
- एलिवेटरों पर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी.
- मॉल्स के अंदर दुकानें तो खुलेंगी लेकिन गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.
- शॉपिंग मॉल्स में एयर कंडिशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत रखने का निर्देश जारी किया गया है.
Union Ministry of Health and Family Welfare has issued Standard Operating Procedure to contain the spread of #COVID19 at workplaces. #Unlock1 pic.twitter.com/4kVLSZ6G8b
— ANI (@ANI) June 4, 2020
होटल्स के लिए क्या है गाइडलाइंस
- होटल्स में उन्हीं स्टाफ और मेहमानों की अनुमति होगी, जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होंगे.
- होटल्स में पेमेंट का ऑनलाइन या इलेक्ट्रिक फॉर्म चुना जाए और कैश लेन-देन से बचा जाए
- होटल में अने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म मुहैया कराए जाए, साथ ही कॉन्टैक्टलेस चेक-इन और चेक-आउट की व्यवस्था की जाए.
- गेस्ट के लिए रूम सर्विस तो रहे, लेकिन कोशिश हो की सारी बातचीत मोबाइल या रूम में लगे फोन से ही हो.
Union Ministry of Health and Family Welfare has issued Standard Operating Procedure to contain the spread of #COVID19 at restaurants. #Unlock1 pic.twitter.com/mRI4ZmpDld
— ANI (@ANI) June 4, 2020
रेस्त्रां के लिए सुझाव
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, रेस्त्रां में बैठकर खाने की जगह खाना घर ले जाने को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है.