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    देशभर में 31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन 4.0, जानें क्या हैं नए नियम

    May 17, 2020

    देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन-4 में ज्यादातर अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। केंद्रीय सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार अलग से विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी।

     

    नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने इस बारे में ऑर्डर जारी किया। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करने को कहा गया है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है।

     

    एनडीएमए ने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उसका कहना है कि देश में लॉकडाउन के बारे में नेशनल एग्जिक्यूटिव कमेटी (NEC) ने आपदा प्रबंधन कानूनए 2005 की धारा 10 (2) के तहत समय-समय पर ऑर्डर और स्पष्टीकरण जारी किए हैं।

     

    गाइडलाइंस में होंगे जरूरी बदलाव

    एनडीएमए ने अपने ऑर्डर में कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के उपाय 31 मई तक जारी रहेंगे। आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए एनईसी गाइडलाइंस में जरूरी बदलाव करेगी ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया जा सके।

     

     

    लॉकडाउन 4.0 की 10 बड़ी बातें

     

    1. स्कूल.कॉलेजए मेट्रो सेवा बंद रहेगी
    2. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी
    3. धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे
    4. बिना दर्शक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे
    5. केंद्र सरकार के सभी दफ्तर खुल सकते हैं
    6. रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी जारी रहेगी
    7. रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य करेंगे
    8. हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सख्ती जारी रहेगी
    9. राज्यों की आपसी सहमति से बस सेवा शुरू हो सकती है
    10. होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल लॉकडाउन 4 में भी बंद रहेंगे