देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन-4 में ज्यादातर अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। केंद्रीय सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार अलग से विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी।
नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने इस बारे में ऑर्डर जारी किया। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करने को कहा गया है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है।
National Disaster Management Authority (NDMA) also directs National Executive Committee (NEC) to issue modifications in the guidelines, as necessary keeping in view the need to open up economic activities while containing the spread of #COVID19. https://t.co/uHXVriHvoW
— ANI (@ANI) May 17, 2020
एनडीएमए ने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उसका कहना है कि देश में लॉकडाउन के बारे में नेशनल एग्जिक्यूटिव कमेटी (NEC) ने आपदा प्रबंधन कानूनए 2005 की धारा 10 (2) के तहत समय-समय पर ऑर्डर और स्पष्टीकरण जारी किए हैं।
गाइडलाइंस में होंगे जरूरी बदलाव
एनडीएमए ने अपने ऑर्डर में कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के उपाय 31 मई तक जारी रहेंगे। आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए एनईसी गाइडलाइंस में जरूरी बदलाव करेगी ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया जा सके।
The delineation of red, green, and orange zones will be decided by the respective State/Union Territory governments, after taking into consideration the parameters shared by the Ministry of Health and Family Welfare: Ministry of Home Affairs (MHA) https://t.co/JE02r23lTn
— ANI (@ANI) May 17, 2020
लॉकडाउन 4.0 की 10 बड़ी बातें
1. स्कूल.कॉलेजए मेट्रो सेवा बंद रहेगी
2. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी
3. धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे
4. बिना दर्शक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे
5. केंद्र सरकार के सभी दफ्तर खुल सकते हैं
6. रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी जारी रहेगी
7. रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य करेंगे
8. हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सख्ती जारी रहेगी
9. राज्यों की आपसी सहमति से बस सेवा शुरू हो सकती है
10. होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल लॉकडाउन 4 में भी बंद रहेंगे