घरेलू हवाई यात्रा किराया की उच्चतम सीमा नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद विमानन नियामक डीजीसीए ने टिकटों की दर की सात श्रेणियां जारी की, जिनमें किराये की निम्न और उच्च सीमा निर्धारित की गई है। इस तरह की प्रथम श्रेणी में 40 मिनट से कम अवधि की उड़ानें शामिल हैं।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आदेश में कहा गया है कि इस अवधि की उड़ानों के लिये न्यूनतम किराया 2000 रुपये और अधिकतम किराया 6000 रुपये होगा।
ये होगा किराया
- 40 से 60 मिनट की फ्लाइट के लिए 2500 से 7500 रुपये
- 60 से 90 मिनट की फ्लाइट के लिए 3000 से 9000 रुपये
- 90 से 120 मिनट की फ्लाइट के लिए 3500 से 10000 रुपये
- 120 से 150 मिनट की फ्लाइट के लिए 4500 से 13000 रुपये
- 150 से 180 मिनट की फ्लाइट के लिए 5500 से 15700 रुपये
- 180 से 280 मिनट की उड़ानों के लिए 6500 से 18600 रुपये होंगे
एक तिहाई परिचालन की अनुमति होगी
इससे पहले नागर विमानन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दो महीने की रोक के बाद सोमवार को जब घरेलू यात्री उड़ान सेवा फिर से शुरू होगी तो सख्त नियमों के साथ करीब एक तिहाई परिचालन की अनुमति होगी और सभी एयरलाइनों को सरकार द्वारा निर्धारित किराये की उच्च और निम्न सीमा का पालन करना होगा।
ये होंगे नियम
मंत्रालय ने अपने विस्तृत दिशानिर्देशों में कहा है कि वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे यात्रियों को कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं होने तक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। निषिद्ध क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने दिशानिर्देशों में कहा कि सभी यात्रियों को या तो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अथवा स्वघोषणापत्र भर कर अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी।
यात्रियों को वेब-चेक-इन कराना होगा क्योंकि हवाईअड्डों पर चेक-इन काउंटर कार्यरत नहीं होंगे। यात्रा के नियमों में विमान में कोई खानपान की बिक्री नहीं होगा। सभी यात्रियों के लिए शारीरिक तापमान की जांच अनिवार्य होगा और प्रत्येक यात्री के लिए केवल एक बैग चेक-इन में ले जाने की अनुमति होना शामिल हैं। कोविड-19 से संक्रमित पाए गए लोगों को यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी।