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    बदल गए यह नियम, जानना जरूरी है नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

    Jul 1, 2020

    New Delhi: आज एक जुलाई है और आज से देश में बैंकिंग समेत कई नियम बदल गए हैं, कई पुराने नियम फिर से लागू हो गए हैं. दरअसल, कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद जब मार्च में लॉकडाउन लागू हुआ था तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए थे, जिसकी मियाद 30 जून को खत्म हो गई. जिसके बाद आज से पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है. आइये जानते हैं कि आज से क्या-क्या बदल गया है.

    एटीएम से पैसे निकालने से जुड़ा नियम बदला

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने में कोरोना वायरस के चलते किसी भी एटीएम से पैसे निकालने की छूट दी थी. ये छूट उन्होंने 3 महीनों के लिए दी थी. जिसकी मियाद 30 जून को खत्म हो गई है. अब एक निश्चित सीमा से अधिक बार एटीएम से पैसे निकालने पर प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपए अतिरिक्त चार्ज लगेगा.

    मिनिमम बैलेंस से जुड़ा नियम बदला

    कोरोना वायरस के मद्देनजर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसी को भी 30 जून तक न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होगी और अब वो मियाद खत्म हो चुकी है। बता दें कि अधिकतर बैंक अपने ग्राहकों से उनके खाते में कुछ न्यूनतम बैलेंस रखवाते हैं और वैसा नहीं करने पर ग्राहकों को पेनाल्टी देनी होती है.

    रसोई गैस महंगी

    तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी रसोई गैस और हवाई ईंधान के दामों में बदलाव करती हैं. पिछले कुछ महीनों से कीमतें लगातार बढ़ रही है. 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के दाम दिल्‍ली में 1 रुपये बढ़ा दिए गए हैं. अब नई कीमतें बढ़कर 594 रुपए पर आ गई हैं.

    म्यूचुअल फंड खरीदने पर स्टांप ड्यूटी

    1 जुलाई से म्यूचुअल फंड से जुड़ा एक बदलाव हुआ है, जिसके तहत अब म्यूचुअल फंड खरीदने पर आपको उस पर स्टांप ड्यूटी देनी पड़ेगी. यानी अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो स्टांप ड्यूटी देने के लिए तैयार रहिए.

    नई कंपनियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसान

    अगर आप कोई नई कंपनी खोलने की सोच रहे हैं तो 1 जुलाई के बाद आपके लिए ये सब बेहद आसान हो गया है. आप घर बैठे ही सिर्फ आधार से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

    अब पीएफ का पैसा निकालना आसान नहीं

    कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन होने और लोगों को कैश की किल्लत से जूझते हुए देखने के बाद मोदी सरकार ने ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को एक खास सुविधा दी थी. इस सुविधा के तहत लोग अपने पीएफ खाते से एक तय रकम निकाल सकते हैं, ताकि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें. कोरोना की वजह से पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की छूट 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी.

    सबका विश्वास योजना से जुड़ा फायदा नहीं

    मोदी सरकार की इस योजना के तहत सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों का निपटारा किया जाना था, इसकी आखिरी तारीख 30 जून थी. 1 जुलाई से अब इस योजना का फायदा उन लोगों को नहीं मिल सकेगा, जो अब तक इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाए हैं.